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CHILD CARE LEAVE

वित्त विभाग (नियम अनुभाग )राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियम 2018, नियम 103 ग (चाइल्ड केयर लीव) विषयक अधिसूचना क्रमांक. प.1 (6) वित्त/नियम/ 2011 जयपुर, दिनांक 22 मई 2018

CHILD CARE LEAVE IMPORTANT INTRICATION

  • महिला कर्मचारी को परीक्षा,अस्वस्थता अथवा पालन-पोषण आदि किसी भी आवश्यकताओं की स्थिति में उसके प्रथम दो जीवित बच्चों की देखभाल के लिए संपूर्ण सेवाकाल के दौरान अधिकतम 2 वर्ष अर्थात 730 दिन का चाइल्ड केयर लीव सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा ।

    बच्चे से आशय है –

    (a) 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा ।

    (b) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक : 16-18/NI.1 दिनांक 1 जून 2001 में वर्णित अनुसार न्यूनतम 40 फ़ीसदी नि: शक्तता युक्त संतान जिसकी आयु 22 वर्ष से कम हो ।

  • चाइल्ड केयर लीव की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी –
  • महिला कर्मचारी चाइल्ड केयर लीव के दौरान अवकाश प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त वेतन के समान दर पर अवकाश वेतन की हकदार होगी ।
  • चाइल्ड केयर लीव को किसी भी अन्य देय अवकाश के साथ संयुक्त किया जा सकेगा ।
  • राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन सक्षम अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व देना होगा ।
  • चाइल्ड केयर लीव का दावा अधिकार पूर्वक नहीं किया जा सकेगा किसी भी परिस्थिति में अवकाश स्वीकृति अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई महिला कर्मचारी अवकाश का उपभोग नहीं करेगी
  • चाइल्ड केयर लीव कर्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति के पश्चात आवेदन करने पर किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी ।
  • महिला कार्मिक द्वारा पहले से ही उपभोग किए जा चुके अथवा उपयोग उपभोग किए जा रहे अवकाशओं को किसी भी परिस्थिति में चाइल्ड केयर लीव में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा ।
  • चाइल्ड केयर लीव को किसी अन्य अवकाश लेखे में नाम में नहीं लिखा जाएगा राज सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इसका पृथक अवकाश लिखा संधारित किया जाएगा और इसे सेवा पुस्तिका में चस्पा किया जाएगा ।
  • अवकाश स्वीकृति अधिकारी राज्य कार्य के सुचारू संचालन अथवा विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवेदित अवकाश को अस्वीकृत कर सकता है ।
  • चाइल्ड केयर लीव एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार से अधिक स्वीकृत नहीं की जाएगी एक कैलेंडर वर्ष में शुरू होकर यदि अवकाश दूसरे कैलेंडर वर्ष में पूर्ण होता है तो उसे स्पेल को अवकाश शुरू होने वाले वर्ष में काउंट किया जाएगा ।
  • सामान्यत यह अवकाश परिविक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में स्वीकार्य नहीं होगा विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत होने की स्थिति में परिवीक्षाकाल उतनी अवधि के लिए आगे बढ़ाया जाएगा ।
  • इसी तरह अवकाश को उपार्जित अवकाश की तरह स्वीकृत और व्यवहृत किया जा जाएगा ।
  • रविवार और अन्य अवकाशओं को इस अवकाश के पहले अथवा बाद में जोड़ा जा सकेगा चाइल्ड केयर लीव के मध्य में आने वाले रविवार, राजपत्रित और अन्य अवकाश उपार्जित अवकाश की तरह ही चाइल्ड केयर लीव में काउंट होंगे ।
  • निशक्त बच्चे के संबंध में अवकाश स्वीकृति से पूर्व सक्षम प्राधिकारी मेडिकल बोर्ड से जारी नि; शक्त्तता प्रमाण पत्र के अलावा महिला कार्मिक पर बच्चे के आश्रित होने का प्रमाण पत्र महिला कर्मचारी से लिया जाएगा ।
  • विदेश में रह रहे बच्चे की अस्वस्थता अथवा परीक्षा आदि की स्थिति में अवकाश अधिकृत चिकित्सक शिक्षण संस्थान से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा विदेश में रह रहे आवश्यक बच्चे के संबंध में अवकाश लेने पर विदेश यात्रा संबंधी अवकाश के नियम निर्देशों का पालन करना होगा और 80% अवकाश अवधि उसी देश में बितानी होगी जहां बच्चा रह रहा है ।
  • देश या विदेश में किसी छात्रावास में रह रहे बच्चे की परीक्षा की आदि के दौरान अवकाश चाहे जाने पर महिला कार्मिक को यह स्पष्ट करना होगा कि वह बच्चे की देखभाल किस प्रकार से करेगी ।
  • CHILD CARE LEAVE स्वीकृति हेतु आवश्यक दस्तावेज़

    आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज़ भी आवश्यक रूप से प्राप्त किए जाएंगे

    1. राशन कार्ड की प्रति
    2. जीवित संतानों के जन्म प्रमाण पत्रों की प्रति
    3. संतान के दिव्यांग प्रमाण पत्रों की प्रति
    4. संतान की बीमारी से सम्बंधित दस्तावेज़
    5. संतान की परीक्षा / परीक्षा तिथि/प्रवेश सम्बन्धीआवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रति
    1. चाइल्ड केयर लीव का ब्यौरा रखने हेतु प्रपत्र click here
    2. चाइल्ड केयर लीव हेतु आवेदन पत्रclick here
    3. चाइल्ड केयर लीव अधिकार नहीं राजस्थान हाई कोर्ट स्टैंडिंग ऑर्डर click here
    4. चाइल्ड केयर लीव के सम्बन्ध में वित्तविभाग की अधिसूचना (ENGLISH)दिनांक 22-05-2018click here
    5. चाइल्ड केयर लीव स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग का 730 दिन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिनांक 10-09-2018 click here
    6. चाइल्ड केयर लीव स्वीकृति के सम्बन्ध में बीकानेर निदेशालय का निर्देश दिनांक 10-07-2018 click here
    7. चाइल्ड केयर लीव स्वीकृति के सम्बन्ध में बीकानेर निदेशालय काआदेश दिनांक 03-08-2018 click here
    8. चाइल्ड केयर लीव स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग का अधिकतम कितने दिवस की स्वीकृति के सम्बन्ध में आदेश दिनांक 10-09-2018click here