वित्त विभाग (नियम अनुभाग )राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियम 2018, नियम 103 ग (चाइल्ड केयर लीव) विषयक अधिसूचना क्रमांक. प.1 (6) वित्त/नियम/ 2011 जयपुर, दिनांक 22 मई 2018
बच्चे से आशय है –
(a) 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा ।(b) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक : 16-18/NI.1 दिनांक 1 जून 2001 में वर्णित अनुसार न्यूनतम 40 फ़ीसदी नि: शक्तता युक्त संतान जिसकी आयु 22 वर्ष से कम हो ।
आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज़ भी आवश्यक रूप से प्राप्त किए जाएंगे